झाबुआ l थाना थांदला द्वारा जब्त वाहन UP93CT9721 ( आलोक एक्सप्रेस पार्सल वाहन प्राइवेट लिमिटेड ) के मामले में पुलिस ने बारीकी से जांच पूर्ण कर ली है और अब पुलिस सभी आरोपियों के विरुद्ध FIR दर्ज करने जा रही है । आयकर विभाग इंदौर पहले ही सोना-चाँदी व नकदी जब्त कर अपने कब्जे में ले चुका है तथा इस मामले में जब्त सोने पर भी एमिरेट की सील पायी जाने पर राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा भी कस्टम विभाग को जांच सौंपी जा रही है । सूत्रों के अनुसार, यह मामला सीधे दुबई कनेक्शन से भी जुड़ा हुआ बताया गया था ।
एफआईआर दर्ज ना होने पर पहले भी उठाए गए थे सवाल
जानकारी के अनुसार, पुलिस के पास वाहन स्वामी और अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मौजूद थे बावजूद इसके अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है , जिससे कई सवाल मीडिया और आम जनता द्वारा लगातार उठाए जा रहे थे ।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के अंतर्गत इस प्रकरण में तुरंत FIR दर्ज कर गिरफ्तारी की जानी चाहिए थी। अब पुलिस के आला अधिकारियों ने अपनी जांच में सारे सबूत जुटा लिए हैं साथ ही वाहन स्वामी के मैनेजर द्वारा पुलिस के आला अधिकारियो को गुमराह करने के लिए जो शिकायत दी थी उसके सम्बन्ध में भी वाहन स्वामी व अन्य संदेही जाँचकर्ता के समक्ष कभी उपस्थित ही नहीं हुये ना ही कोई ठोस सबूत प्रस्तुत किये ।जिससे जाँच में कोई आरोप प्रमाणित ही नहीं पाए गए ।
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